Sunday, March 09, 2025
 
BREAKING NEWS
European Sikh representatives reject SGPC’s decision and  demand transparent appointments of Jathedar  पुलिस जिला खन्ना के थाना मलौद अधीन आते गांव बेर कलां में दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ? ਤੜਕਸਾਰ ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (9 ਮਾਰਚ 2025)ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਗੰਦੇ ਪੱਦਾਂ (fart) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ: 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 700 ਕੇਸ ਦਰਜ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਇਆ ਦੋ ਫ਼ਾੜ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ

पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का निजी  स्कूलों में गरीब बच्चों के 25% दाखिले को लागू करने का आदेश 

March 08, 2025 12:56 PM
पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट का निजी  स्कूलों में गरीब बच्चों के 25% दाखिले को लागू करने का आदेश 
 
हाई कोर्ट ने आर.टी.ई. एक्ट 2009 पर पंजाब के असंवैधानिक नियम को खारिज किया I
चंडीगढ़।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 19 फरवरी 2025 को अपने अंतरिम फैसले में पंजाब शिक्षा का अधिकार (आरटीई) नियम, 2011 के नियम 7(4) को आरटीई एक्ट, 2009 की धारा 12(1)(सी) के विरुद्ध घोषित किया है। न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण को सख्ती से लागू करे।
असंवैधानिक प्रावधान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) श्री जगमोहन सिंह राजू (सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, तमिलनाडु कैडर), ओंकार नाथ (सेवानिवृत्त अतिरिक्त उप सीएजी), फतेहजंग सिंह (सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक, कृषि, पंजाब), कृपाल सिंह (सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी, एजी पंजाब) और सामाजिक कार्यकर्ता सतनाम सिंह गिल द्वारा दायर की गई थी।
पीआईएल में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पंजाब सरकार आरटीई अधिनियम के अधिदेश को लागू करने में विफल रही है, जिसके कारण पिछले 14 वर्षों में लगभग 10 लाख छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जैसा कि भारत के सीएजी की 2016 की रिपोर्ट में बताया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए और आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत संवैधानिक दायित्व के बावजूद, पंजाब की क्रमिक राज्य सरकारों ने निजी स्कूलों द्वारा 25% प्रवेश मानदंडों के तहत छात्रों को प्रवेश देने से पहले सरकारी स्कूलों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की अवैध आवश्यकता लागू की। इस उल्लंघन को अब उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
इस निर्णय के आलोक में, हम पंजाब के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे बिना किसी देरी के आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(सी) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए एक नई अधिसूचना जारी करें और शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी स्कूलों में 25% कोटे के तहत पात्र छात्रों का तत्काल और पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित करें।
इसके अलावा, स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब को आरटीई अधिनियम के अनुसार प्रवेशों की सक्रिय निगरानी और प्रवर्तन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस प्रावधान के बारे में माता-पिता, छात्रों और स्कूल अधिकारियों को सूचित करने के लिए टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से एक तत्काल राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की भी आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में, अब सरकार के लिए 2025-26 शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए उच्च न्यायालय के फैसले का तत्काल और सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
पंजाब सरकार द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में विफलता ऐसे वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करेगी। ऐसे में, हम पंजाब सरकार से इन छात्रों के लिए न्याय को प्राथमिकता देने और उनके आगे के बौद्धिक नरसंहार को रोकने का आह्वान करते हैं।
पिछले एक दशक से भी अधिक समय से पंजाब सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में विफल होकर वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के नवीनतम आदेश के साथ, अब यह आवश्यक हो गया है कि सरकार इस गंभीर अन्याय को ठीक करने के लिए तेजी से कदम उठाए।
हम पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि वे बिना देरी किए यह सुनिश्चित करें कि हजारों बच्चे निजी स्कूलों में कानून द्वारा अनिवार्य 25% प्रवेश से लाभान्वित हों।
यदि उच्च न्यायालय के इस निर्णय को समय रहते लागू नहीं किया गया, तो न केवल संबंधित बच्चों के भविष्य को बल्कि पूरे पंजाब राज्य को अपूरणीय क्षति होगी।
 

Have something to say? Post your comment

 

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

पुलिस जिला खन्ना के थाना मलौद अधीन आते गांव बेर कलां में दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश

ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ: 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, 700 ਕੇਸ ਦਰਜ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰਵਾਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈਣਗੇ ਸਿਖਲਾਈ

ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਲਵੇਗੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੋਰਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ

 
 
 
 
Subscribe